Dear Customer Financial Year 2018-19 वर्ष की ITR भरने की आखरी तारीख 30 Sep 2020 है। इसके बाद आप ज्यादा पैसे या पेनल्टी देकर भी नहीं भर पाएंगे। साथ ही TDS Amount रिफंड, Loan इत्यादि लाभों का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे |
आइये सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं:-
Income Tax क्या होता है ?
Income Tax क्या होता है और इससे सम्बन्धित कई सवाल आपके मन में होंगे और आप इनकम टैक्स के बारे में जानना भी चाहते होंगे क्योकि वर्तमान में काफी चीज़े इनकम टैक्स के दायरे में आ चुकी है और यदि आपको पता नहीं होगा की Income Tax kya Hai और ये कब लगता है तो समय पर आप इनकम टैक्स का भुगतान नहीं कर पाएंगे और आप पर कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकती है।
यहाँ हम आपको Income Tax Ki Basic जनाकारी देंगे जिसके बाद आप इनकम टैक्स से परिचित हो जाओगे।
सबसे पहले हम टैक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि टैक्स कितने टाइप्स के होते है
Types of Tax
टैक्स दो प्रकार के होते है।
(1) Direct Tax – Direct Tax में इनकम टैक्स को शामिल किया जाता है क्योकि इनकम टैक्स का भुगतान आपके द्वारा डायरेक्ट सरकार को किया जाता है।
(2) Indirect Tax – Indirect Tax में Sales Tax,GST Tax, Service Tax, Vat, Excise Duty, Custom Duty etc. को शामिल किया जाता है क्योकि इसमें आप टैक्स का भुगतान डायरेक्ट सरकार को नहीं करते है बल्कि इसमें आप टैक्स का भुगतान जो बिल जारी करता है उसको करते है और उसी के द्वारा टैक्स सरकार को भुगतान किया जाता है।
Income Tax क्या है ?
Income Tax इसका साधारण सा मतलब है कि इनकम पर टैक्स यानि जो भी आप इनकम कमायेंगे उस इनकम पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। आपकी इनकम पर टैक्स की रेट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपका स्टेटस चेक किया जाता है जैसे कि आप एक व्यक्ति ,फर्म या कंपनी है क्योकि इन सभी पर टैक्स की रेट अलग – अलग है ।
इनकम टैक्स की स्लैब रेट व्यक्ति और HUF के लिए लागू होती है जबकि कंपनी और फर्म के लिए फिक्स्ड रेट से टैक्स लगाया जाता है।
Basic Concept of Income Tax
Income Tax kya Hai इसको अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ शब्दों का मतलब पता होना चाहिये। जैसे कि –
Assessee – Assessee का मतलब होता है करदाता जो कि टैक्स या किसी दूसरी राशि का इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार भुगतान करता है।
Financial Year (F.Y.) – Financial Year वह वर्ष होता है जिस में इनकम होती है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। For Example – मान लो आपने कोई इनकम जुलाई 2018 में कमाई हो तो आपके लिए Financial Year 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 (F.Y. 2018-19) होगा।
Assessment year (A.Y.) – आपके द्वारा Financial Year में कमाई गयी इनकम पर Assessment Year में टैक्स दिया जाता है। A.Y. वह वर्ष होता है जो की फाइनेंसियल ईयर के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। फाइनेंसियल ईयर 2018 -19 के लिए असेसमेंट ईयर 2019 -20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020तक ) होगा।
Source of Income
Income Tax Kab Lagta Hai इसका सिंपल सा जवाब है कि जब आपकी नेट टोटल इनकम बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है। एक व्यक्ति फाइनेंसियल ईयर में अलग-अलग तरीके से पैसे कमाता है जिसको इनकम टैक्स के अनुसार अलग – अलग हेड (Head) में बाँट दिया जाता है। और उन हेड के अनुसार ही आपका Income Tax Return (Itr) का फॉर्म डिसाइड होता है जो कि आप असेसमेंट ईयर में जमा करवाते हो। गलत Itr फॉर्म का चुनाव करने से आपकी Return Invalid हो सकती है इसलिए आपको अपनी इनकम सही तरह से सही हेड में दिखानी चाहिये
ITI मतलब Income Tax Return ITR भरने का मतलब है एक फाइनेंसियल year के दौरान आपने जो इनकम की expenses हुए उनका summery फॉरमेट में Governmnet को जनाकारी देना एंड इसमें यदि आपकी कोई income बनती है जो Income Tax slab में छूट के अतिरक्त है तो उस पर जितना टैक्स बनता है तो वो सरकार को जमा करवाया जाता है ।
ITR कितने तरह की होती है , वेसे तो काफी टाइप कि होती है वेसे mainly 2 टाइप की ITR प्रचलन में है
1) Salaried ITR जिस किसी की income सैलरी से कही से वेतन मिलने से हुई है
2) Business ITR जिस किसी की INCOME बिज़नेस किसी तरह के व्यापार से हुई है
में एक ग्राहक हु मुझे कितने रुपये पे करना पड़ेगा , यदि आपकी Salaried ITR है तो मात्र 800 रुपये एंड आपकी Business ITR है तो मात्र 1000 रुपये pay करने होंगे।
TDS Claim क्या है , इसको समझने के लिए पहले हमें TDS को समझना होगा TDS मतलब Tax Deducted at Source सरकार ने कुछ Tax का हिस्सा लेनदेन होते समय ही लेना सुरु कर दिया यह मानकर की आपकी income होगी ही होगी expenses इससे कम ही होंगे तो TdS उसी टाइम काट लिया जाता है एंड सरकार को service provider द्वारा या काटने वाले द्वारा अपने Pan No के साथ जमा करवा दिया जाता है परन्तु जब आप अगले Assesment Year income का मिलान करते है expenses वगेरा करते है तो पता चलता है कि आपका income कम बन रहा था TDs ज्यादा कटा हुआ है तो ये सब जानकारी आप ITR भरते टाइम देते है तो जो extra amount होता है उसको आप claim कर सकते हो इसी को TDs claim कहते है ये amount Department से अपने आप आपके दिए गए aaccount में आ जाता है ।
ITR भरने से क्या क्या लाभ है हम ITR क्यों भरें
क्या आपका TDS अटका हुआ है ?
क्या आप किसी भी तरह का Loan लेना चाहते है ?
क्या आप अपनी Income से जो Tax बनता है वो ईमानदारी से सरकार को pay करना चाहते है ?
Note :- Income Tax ITR समय पर न भरने वालों को भारी penalty का भी सामना करना पड़ सकता है.
यदि आपके इनमें से कोई भी answer हां तो आपको ITR भरना पड़ेगा यदि आप इससे सम्बन्धित किसी भी तरह के confusion में है कि ये सब कैसे करे तो हमसे संपर्क करें
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